UP School Merger 2025 Latest News: यूपी में प्राथमिक स्कूलों का विलय तय– सरकार को हाईकोर्ट से मिली हरी झंडी

By SATYA VEER

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UP School Merger 2025 Latest News

UP School Merger 2025 Latest News की बड़ी अपडेट सामने आई है। उत्तर प्रदेश में नामांकन की कमी वाले परिषदीय प्राथमिक स्कूलों को पास के उच्च प्राथमिक या कंपोजिट स्कूलों में मर्ज करने के आदेश को अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिससे सरकार की नीति को कानूनी समर्थन मिल गया है।

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: स्कूल मर्जर को कानूनी हरी झंडी

UP School Merger 2025 के विरोध में दायर दोनों याचिकाओं को हाईकोर्ट की लखनऊ की एकल बेंच ने खारिज कर दिया है। यह याचिकाएं शिक्षा के अधिकार 86 वां संविधान सन्सोधन २००३ के तहत जोड़े गए 21a अधिनियम के उल्लंघन की दलील पर आधारित थीं, लेकिन कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए इसे विधिसम्मत बताया। इससे साफ हो गया है कि सरकार स्कूलों को मर्ज कर सकती है।

कम नामांकन वाले यूपी में स्कूल होंगे मर्ज

उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग ने 16 जून को एक आदेश जारी किया था, जिसके तहत कम नामांकन वाले प्राथमिक विद्यालयों को नजदीकी उच्च प्राथमिक या कंपोजिट स्कूलों में विलय करने की बात कही गई थी। UP School Merger Policy का उद्देश्य संसाधनों का बेहतर उपयोग और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना है।

मर्जर नहीं, स्कूल पेयरिंग है प्रक्रिया – यूपी सरकार का पक्ष

UP School Merger 2025 Latest News: सरकार के वकीलों ने अदालत में कहा कि यह पूरी प्रक्रिया स्कूल मर्जर नहीं बल्कि स्कूल पेयरिंग है। यानी स्कूल बंद नहीं हो रहे, बल्कि बच्चों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण देने के लिए एकीकृत किया जा रहा है। इससे शिक्षकों का समुचित उपयोग, वेतन वितरण और गुणवत्ता शिक्षा संभव हो सकेगी।

शिक्षा अधिकार अधिनियम पर उठा सवाल

UP School Merger 2025 Latest News: याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि स्कूल मर्जर शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 का उल्लंघन है, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को नजदीकी स्कूल में शिक्षा पाने का अधिकार देता है। लेकिन हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने यह स्पष्ट कर दिया कि मर्जर की नीति इस अधिनियम का उल्लंघन नहीं है।

डबल बेंच में अपील की तैयारी

UP School Merger Latest News: हालांकि कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया है, पर याचिकाकर्ता अब हाई कोर्ट की डबल बेंच में अपील करने की तैयारी कर रहे हैं। उनका मानना है कि यह फैसला पलटा जा सकता है क्योंकि मामला बच्चों के मूलभूत अधिकारों से जुड़ा है और शिक्षा के स्तर पर इसका गहरा असर पड़ेगा।

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निष्कर्ष: स्कूल मर्जर पर आगे बढ़ सकती है सरकार

UP School Merger News: स्कुल मर्जर के लिए अब कोई कानूनी रुकावट नहीं है। हाईकोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद सरकार अब स्कूल एकीकरण की नीति को लागू कर सकती है। हालांकि यह देखना दिलचस्प होगा कि डबल बेंच में अपील से क्या नया मोड़ आता है।

सत्य वीर गंगवार एक कंटेंट राइटर हैं, जिन्होंने SSC GD, SSC CPO, DP CONSTABLE, CISF HCM, UPP CONSTABLE जैसे Exams को पास किया है ,जिन्हें सरकारी योजनाओं (योजना), शिक्षा और रुझानों जैसे विषयों पर 2 साल का अनुभव है। वह स्पष्ट, आसानी से समझ में आने वाले लेख लिखते हैं जो पाठकों को जल्दी सीखने में मदद करते हैं।

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